राहुल गांधी की याचिका में सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने निकालीं 14 कमियां, आज टली सुनवाई
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से दाखिल याचिका पर तकनीकी खामियों के चलते फिलहाल सुनवाई टल गई है। सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने याचिका की जांच के दौरान 14 प्रक्रियात्मक और तकनीकी कमियां चिन्हित की हैं। रजिस्ट्री के अनुसार, जब तक इन सभी त्रुटियों को पूरी तरह दुरुस्त नहीं किया जाता, तब तक याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध (लिस्ट) नहीं किया जा सकेगा। इस कारण आज शीर्ष अदालत में इस मामले पर विचार नहीं हो पाएगा।
रजिस्ट्री द्वारा दर्ज आपत्तियों के मुताबिक, याचिका से जुड़े दस्तावेजों और प्रारूप में कई गंभीर गलतियां सामने आई हैं। केस लिस्टिंग फॉर्म में प्रतिवादी का नाम गलत दर्ज किया गया है और संबंधित पुराने फैसले की प्रति भी साथ में संलग्न नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त, 9 याचिकाकर्ताओं के वकालतनामे याचिका के साथ मौजूद नहीं हैं। रजिस्ट्री ने यह भी पाया कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पहचान पत्र (आईडी कार्ड) की प्रति काफी धुंधली है और कुछ अन्य संलग्न दस्तावेज भी पढ़ने योग्य नहीं हैं। इसके अलावा, नियमानुसार निर्धारित कोर्ट फीस में 220 रुपये की कमी पाई गई है।
गौरतलब है कि विपक्षी गठबंधन (INDIA ब्लॉक) के नेताओं ने मतदाता सूची के एसआईआर (SIR) और कथित ‘वोट चोरी’ के गंभीर आरोपों को लेकर दिल्ली की सड़कों पर बड़ा विरोध मार्च निकाला था। विपक्षी नेताओं और समर्थकों ने निर्वाचन आयोग पर बड़े पैमाने पर वास्तविक मतदाताओं के नाम सूची से हटाने तथा चुनावी प्रक्रिया में भारी अनियमितताएं बरतने के आरोप लगाए थे। इन्हीं चुनावी विसंगतियों को चुनौती देते हुए राहुल गांधी समेत विपक्ष के कई प्रमुख नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जिसे अब तकनीकी आपत्तियां दूर होने के बाद ही सुना जाएगा।


