गौतमबुद्ध नगर में 8 मई तक धारा 163 लागू, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था

अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के मद्देनजर गौतमबुद्ध नगर में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिले में 8 मई तक धारा 163 लागू कर दी गई है, जिसे पहले धारा 144 के नाम से जाना जाता था।

प्रशासन द्वारा पूरे जिले को 11 जोन और 49 सेक्टर में विभाजित किया गया है, ताकि प्रभावी निगरानी और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 1800 से अधिक अतिरिक्त पुलिसकर्मियों के साथ 10 कंपनियां प्रांतीय सशस्त्र बल की तैनात की गई हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में महिला पुलिस बल को भी तैनात किया गया है।

संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा को और पुख्ता करने के लिए ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से 50 से अधिक स्थानों की हाई-टेक निगरानी की जा रही है। पुलिस की मोबाइल टीमें लगातार गश्त कर रही हैं, जबकि नियंत्रण कक्ष से हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार औद्योगिक क्षेत्रों और प्रमुख चौराहों पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोका जा सके और आम जनता को सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराया जा सके।

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