थाईलैंड ने भारतीय पर्यटकों को दी वीजा अनिवार्यता से छूट: 30 दिनों तक बिना वीजा यात्रा की अनुमति, 15 सितंबर से लागू होगा नियम
बैंकॉक/नई दिल्ली: थाईलैंड के गृह मंत्रालय ने साधारण पासपोर्ट धारक भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा अनिवार्यता को समाप्त करते हुए बड़ी छूट प्रदान की है। इस नए आदेश के तहत भारतीय पर्यटक बिना वीजा के 30 दिनों तक थाईलैंड में प्रवास कर सकेंगे। यह सुविधा चालू माह की 15 तारीख से प्रभावी होगी।
थाईलैंड स्थित भारतीय दूतावास ने इस संबंध में सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी साझा करते हुए यात्रा दिशा-निर्देश स्पष्ट किए हैं।
दिशा-निर्देशों एवं घोषणा से जुड़े मुख्य बिंदु:
- वीजा-मुक्त प्रवास अवधि: सामान्य पासपोर्ट धारक भारतीय नागरिकों को पर्यटन के उद्देश्य से अधिकतम 30 दिनों तक थाईलैंड में बिना वीजा ठहरने की अनुमति होगी।
- प्रभावी तिथि: वीजा छूट का यह नया प्रावधान 15 सितंबर से आधिकारिक रूप से लागू किया जाएगा।
- पासपोर्ट वैधता की अनिवार्यता: भारतीय दूतावास के अनुसार, यात्रियों के पास थाईलैंड में आगमन (Arrival) की तारीख से कम से कम छह महीने की वैधता वाला वैध पासपोर्ट होना अनिवार्य है।



