खान सर को पटना कोर्ट से बड़ी राहत, गिरफ्तारी पर तत्काल रोक

पटना, 9 जून। पटना के चर्चित शिक्षक फैसल खान उर्फ खान सर को एक महत्वपूर्ण कानूनी राहत मिली है। पटना की एक अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान उनकी गिरफ्तारी पर तत्काल रोक लगाने का आदेश दिया है। न्यायालय के इस अंतरिम आदेश के बाद फिलहाल खान सर की गिरफ्तारी पर रोक लग गई है, जिससे उन्हें अस्थायी राहत मिली है।

मामले की सुनवाई के बाद खान सर के अधिवक्ता अरविंद कुमार महुआर ने मीडिया को बताया कि अदालत में केस डायरी प्रस्तुत किए जाने के बाद जमानत याचिका पर विस्तृत सुनवाई होगी। उन्होंने कहा कि न्यायालय मामले से जुड़े तथ्यों, साक्ष्यों और जांच रिपोर्ट का अवलोकन करने के बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया पर निर्णय लेगा।

अधिवक्ता के अनुसार, अदालत ने फिलहाल गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए मामले की अगली सुनवाई तक यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है। उन्होंने बताया कि केस डायरी उपलब्ध होने के बाद अदालत के समक्ष सभी पक्षों की दलीलें विस्तार से रखी जाएंगी।

अरविंद कुमार महुआर ने यह भी जानकारी दी कि खान सर के बॉडीगार्डों से जुड़े एक अन्य मामले की सुनवाई भी बुधवार को निर्धारित है। उस प्रकरण में भी उनकी ओर से न्यायालय में पक्ष रखा जाएगा।

फिलहाल अदालत के इस आदेश को खान सर के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। अब सभी की नजरें अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जहां केस डायरी के अध्ययन के बाद न्यायालय मामले में आगे की कार्रवाई और जमानत याचिका पर निर्णय ले सकता है।

उल्लेखनीय है कि खान सर बिहार सहित देशभर में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले लोकप्रिय शिक्षकों में गिने जाते हैं और सोशल मीडिया तथा ऑनलाइन शिक्षा मंचों पर उनकी बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं जुड़ी हुई हैं।

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