किशनगंज में नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास
किशनगंज में नाबालिग से दुष्कर्म के गंभीर मामले में विशेष पॉक्सो न्यायालय ने कड़ा फैसला सुनाते हुए दोषी मोहम्मद आदिल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में उसे अतिरिक्त छह माह का कारावास भुगतना होगा।
यह मामला कोचाधामन थाना क्षेत्र के बहीचाकुट्टी गांव से संबंधित है, जिसमें लगभग दो वर्ष पूर्व कांड संख्या 280/22 दर्ज किया गया था। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश दीप चंद पांडेय की अदालत में हुई, जहां साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया गया।
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि जुर्माने की राशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाएगी। इसके अलावा, इस मामले के सह-आरोपी मोहम्मद जाकिर को जनवरी 2025 में ही आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है।
न्यायालय ने पहले ही पीड़िता को राज्य सरकार की ओर से 7 लाख रुपये मुआवजा देने का निर्देश भी दिया था। इस फैसले के बाद पीड़िता पक्ष ने संतोष व्यक्त किया है और इसे न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है।


