वाराणसी: 12 सितंबर को आयोजित होगी राष्ट्रीय लोक अदालत, सुलह-समझौते के आधार पर होगा मामलों का त्वरित निस्तारण
वाराणसी/लखनऊ: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA), नई दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार आगामी 12 सितंबर 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस राष्ट्रीय लोक अदालत के व्यापक प्रचार-प्रसार और आमजन को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA), वाराणसी द्वारा सघन जनजागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।
जनपद न्यायाधीश व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष संजीव शुक्ला के मार्गदर्शन और नोडल अधिकारी आलोक कुमार के निर्देशन में दीवानी न्यायालय परिसर, तहसीलों तथा प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
राष्ट्रीय लोक अदालत और निस्तारित होने वाले मामलों से जुड़े मुख्य बिंदु:
- सुलह योग्य मामलों की सुनवाई: लोक अदालत में दीवानी (Civil), वैवाहिक विवाद, मोटर दुर्घटना दावा (MACT), बैंक ऋण वसूली, श्रम विवाद, विद्युत संबंधी मामले, राजस्व वाद, पारिवारिक विवाद, चेक बाउंस और प्री-लिटिगेशन स्तर के मामलों का आपसी सहमति से निस्तारण किया जाएगा।
- अंतिम एवं बाध्यकारी निर्णय: लोक अदालत में पारित निर्णय अंतिम और दोनों पक्षों के लिए बाध्यकारी होते हैं, जिसके विरुद्ध कोई अपील नहीं होती।
- सुलभ और किफायती न्याय की अपील: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव राजीव मुकुल पाण्डेय ने वादकारियों से अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर त्वरित, सुलभ और किफायती न्याय प्राप्त करने की अपील की है।
- सौहार्दपूर्ण समाधान: लोक अदालत को मुकदमों के बोझ को कम करने और समाज में आपसी भाईचारे व सौहार्द को बढ़ावा देने का एक सशक्त माध्यम बताया गया है।



