बिहार में शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 को मंजूरी, ऑनलाइन और पारदर्शी होगी पूरी प्रक्रिया
पटना, 25 जून 2026 : बिहार सरकार ने लंबे समय से प्रतीक्षित बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 को मंत्रिपरिषद की मंजूरी दे दी है। नई नियमावली के लागू होने के बाद प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों, प्रधान शिक्षकों तथा प्राचार्यों के स्थानांतरण की प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित, पारदर्शी और तकनीक आधारित हो जाएगी।
शिक्षा मंत्री मिथलेश तिवारी ने बताया कि नई नीति का उद्देश्य शिक्षकों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराना, विद्यालयों में शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना तथा शिक्षा व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाना है। उन्होंने कहा कि स्थानांतरण की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से संचालित होगी, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और अनावश्यक मानवीय हस्तक्षेप कम होगा।
नई व्यवस्था के तहत महिला शिक्षकों को उनके वर्तमान कार्यस्थल के निकटवर्ती पंचायतों में तथा पुरुष शिक्षकों को उनके प्रखंड अथवा आसपास के प्रखंडों में पदस्थापित करने का प्रयास किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि शिक्षकों को यथासंभव उनके निवास स्थान के निकट तैनाती मिले, ताकि वे बेहतर ढंग से अपने शैक्षणिक दायित्वों का निर्वहन कर सकें।
नियमावली के अनुसार शिक्षकों को जिला संवर्ग में रखा जाएगा तथा स्थानांतरण से संबंधित सभी आवेदन और प्रक्रियाएं ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पूरी की जाएंगी। इससे प्रक्रिया अधिक जवाबदेह, सरल और समयबद्ध बनने की उम्मीद है।
स्थानांतरण से जुड़े विवादों और शिकायतों के निस्तारण के लिए जिला स्तर पर एक समिति गठित की जाएगी। इस समिति में जिलाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी और उप विकास आयुक्त शामिल होंगे। समिति पारस्परिक सहमति से होने वाले स्थानांतरण तथा दूरी संबंधी मामलों पर निर्णय लेगी।
सरकार ने गंभीर बीमारियों से पीड़ित शिक्षकों के लिए भी विशेष प्रावधान किए हैं। ऐसे मामलों में प्राथमिकता के आधार पर स्थानांतरण और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा।
शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार शिक्षकों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए ऐसी व्यवस्था विकसित कर रही है, जिससे उन्हें बेहतर कार्य वातावरण मिल सके और विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित की जा सके।
उन्होंने यह भी संकेत दिया कि भविष्य में विद्यालयों में विषयवार आवश्यकता और शिक्षकों की उपलब्धता के संतुलन के लिए युक्तिकरण प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। कई विद्यालयों में कुछ विषयों के शिक्षकों की कमी है, जबकि कुछ स्थानों पर आवश्यकता से अधिक शिक्षक तैनात हैं। ऐसी स्थिति को संतुलित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।
नई शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 को राज्य की शिक्षा व्यवस्था में सुधार, शिक्षक प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाने तथा शिक्षकों की लंबे समय से चली आ रही मांगों के समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।



