लखीमपुर खीरी हिंसा: आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, जमानत शर्तों में ढील देने से इनकार
नई दिल्ली: लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल कोई अतिरिक्त राहत नहीं मिली है। शीर्ष अदालत ने उनकी जमानत की शर्तों में ढील देने और उन्हें उनके गृह क्षेत्र लखीमपुर खीरी जाने की अनुमति देने संबंधी याचिका को खारिज कर दिया है।
सुनवाई के दौरान आशीष मिश्रा के वकील ने अदालत में दलील दी थी कि वर्तमान जमानत शर्तों के कारण वे पारिवारिक कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो पा रहे हैं और अपनी बेटियों के जन्मदिन पर भी नहीं जा सके। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया कि जमानत शर्तों में किसी भी प्रकार के बदलाव या ढील के लिए उन्हें पहले निचली अदालत (ट्रायल कोर्ट) का रुख करना होगा।
अदालत ने सुनवाई के दौरान मामले की ट्रायल में हो रही देरी और गवाहों की पेशी को लेकर भी चिंता व्यक्त की। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि वह फिलहाल तय की गई जमानत शर्तों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा।



