इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला: सार्वजनिक जगहों पर नियमित नमाज की अनुमति नहीं
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सार्वजनिक जमीन पर धार्मिक गतिविधियों के उपयोग को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर किसी एक समुदाय या व्यक्ति का विशेष अधिकार नहीं हो सकता और न ही उसे नियमित धार्मिक गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यह फैसला जस्टिस सरल…


